सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की बेंच एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी और इसी दौरान कोर्ट ने आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए कहा की, शारीरिक अखंडता को बिना अनुमति के भांग नहीं किया जा सकता है.
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