सोमवार को महाराष्ट्र सरकार ने मिशन बिगिन अगेन परिकल्पना के तहत कुछ गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी है। इसके अनुसार राज्य में 2 सितंबर से जिला अंतर्गत परिवहन अर्थात यात्रियों को निजी बसों और मिनी बसों में सफर करने की अनुमति होगी। इस संबंध में परिवहन आयुक्त मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी करेंगे। महाराष्ट्र में सभी सरकारी कार्यालयों में ए और बी ग्रुप अधिकारियों की अब शतप्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य रहेगी।
राज्य में होटल और लॉज अब सौ प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे।
राज्य में स्कूल, कॉलेज, शिक्षा और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, सिनेमा घर, जिम पर पाबंदी बरकरार रहेगी।
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