डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की परोल के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. और इस याचिका का जवाब देते हुए हरियाणा सरकार ने कहा है की गुरमीत को सीरियल किलर नहीं कहा जा सकता है. हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट को जवाब में लिखा, 'उन्हें इन हत्याओं में सह-अभियुक्तों के साथ आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया गया है। उसे आईपीसी की धारा 120-बी की मदद से ही आईपीसी की धारा 302 के तहत सजा दी गई है। धारा 120-बी के तहत आरोप स्वतंत्र रूप से तय किए जाते हैं और सजा के मामले में सजा को वास्तविक अपराध के साथ पढ़ा जाना चाहिए।' सरकार ने एक और तर्क यह भी दिया है कि दोनों हत्याओं में गुरमीत हमलावर साबित नहीं हुआ था।
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