समाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से जमानत मिल गई है. तीस्ता को निचली अदालत के समक्ष जमानत के दौरान पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने सिर्फ जमानत पर गौर किया है. मामले की योग्यता पर हमारी किसी भी टिप्पणी का प्रभाव नहीं है. बता दें कि तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalvad) ने निचली अदालत और हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने गुजरात राज्य और तीस्ता के वकीलों की दलीलों को सुना और यह जाना कि तीस्ता दो माह से ज्यादा समय से जेल में हैं और हाईकोर्ट में याचिका लंबित है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार ने हमें बताया कि हाईकोर्ट को ही मामला सुनने दिया जाए. जहां पर राज्य सरकार को छह सप्ताह का समय जवाब के लिए दिया गया.
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